उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने बीमा कंपनी को 141500 रुपए भुगतान करने का आदेश पारित किया

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जागता झारखंड ब्यूरो चीफ गुमला

गुमला।  जिला उपभोक्ता विवाद संरक्षण आयोग  गुमला ने आपने एक आदेश में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता राजकुमार यादव को 60 दिनों के अंदर 139500  रूपए का मुआवजा व शारीरिक और  मानसिक रूप से परेशानी के लिए अलग से  ₹2000 भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इसकी जानकारी देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय सदस्य श्रीमती सरला गंजू और  सदस्य सैयद अली हसन फातमी ने अपने संयुक्त आदेश में कहा है कि शिकायतकर्ता राजकुमार यादव की बोलेरो गाड़ी से  21 अक्टूबर 2021 को ड्राइवर कार्तिक बधाई के साथ रांची गया था। जयपुर थाना के समीप गाड़ी लगाकर कुछ खरीदारी के लिए दुकान में गया लेकिन जब वह वापस लौटा गाड़ी वहां से गायब थी। जिसके कारण लालपुर थाना में इसकी सूचना दी गई थी। लेकिन पुलिस ने इस मामले के अपने अंतिम प्रपत्र में कहा कि चोरों का पता नहीं चल पाया है और गाड़ी भी बरामद नहीं हो सकी है। श्री यादव ने इस संबंध में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी । लेकिन बीमा कंपनी ने उन्हें टाल मटोल कर गाड़ी की विमित राशि का भुगतान नहीं किया। जिसके कारण यह मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष पहुंचा। शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी के सबूतों व कागजातों को देखते हुए उपभोक्ता आयोग ने उक्त फैसला सुनाया है।
आदेश में कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर अगर बीमा राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को नहीं दी जाती है तो 6% की दर से सूद के साथ राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

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Author: Jagta Jharkhand

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