चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह रोकधाम की जा सकती है

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प्रदीप मंडल जागता झारखंड राजमहल संवादाता

राजमहल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घाटजमनी पंचायत के उच्च विद्यालय सरकंडा में बुधवार को एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें मंथन संस्था के csw अंशु मलाकार ने बाल विवाह के खिलाफ छात्रों को जागरूक किया।इस दौरान  बाल विवाह पर गंभीर चर्चा की। प्रधानाध्यापक हिमांशु झा ने बताया कि 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने पर दोषी को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा विवाह में शामिल सभी लोग भी दोषी ठहराए जा सकते हैं।

बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत
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मंथन संस्था के सीएसडब्ल्यू के अंशु मलाकार ने बताया कि बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी, बाल कल्याण समिति, जिलाधिकारी, कोर्ट या चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर की जा सकती है। यदि शिकायत के बावजूद बाल विवाह हो जाता है, तो बच्चा अदालत का दरवाजा खटखटा-कर विवाह समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
कार्यक्रम के अंत में सभी ने यह संकल्प लिया कि बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में माता-पिता और समुदाय को जागरूक किया जाएगा और इसके खिलाफ एक सामूहिक आवाज उठाई जाएगी।इस मौके पर अनिता देवी, उज्जल चौरसिया, रंजीत कुमार उपस्थित थे।
Touphik Alam
Author: Touphik Alam

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