जागता झारखंड ब्यूरो चीफ गुमला नगर परिषद्, गुमला द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सिसई रोड, पालकोट रोड और ललित उरांव बस पड़ाव में टेम्पो एवं अन्य वाहनों से शुल्क वसूली की बंदोबस्ती (ठेका) उच्चतम बोली के आधार पर संबंधित ठेकेदारों को प्रदान की गई है। वसूली प्रक्रिया के दौरान यह देखा गया है कि ठेकेदारों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से सड़क पर कहीं भी वाहनों को रोककर शुल्क वसूली की जा रही है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है और यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है।इसके अतिरिक्त, वसूली कार्य में लगे व्यक्तियों को न तो पहचान पत्र जारी किए गए हैं और न ही वर्दी उपलब्ध कराई गई है, जिससे वाहन चालकों को अधिकृत व्यक्तियों की पहचान करने में कठिनाई होती है। वर्दी की अनुपस्थिति के कारण अवैध वसूली की आशंका भी बनी रहती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने तथा वसूली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने हेतु नगर परिषद्, गुमला द्वारा निम्नलिखित आदेश दिए गए हैं:
1. सिसई रोड में संचालित वाहनों से शुल्क वसूली केवल भट्टी तालाब के पास की जाएगी।
2. पालकोट रोड में संचालित वाहनों से शुल्क वसूली साहू नर्सिंग होम के पास की जाएगी।
3. ललित उरांव बस पड़ाव से खुलने वाली बसों से शुल्क वसूली बस पड़ाव क्षेत्र में ही की जाएगी।
4. जशपुर रोड में संचालित वाहनों से शुल्क वसूली तेलंगाना खड़िया स्टेडियम के गेट के पास की जाएगी।
5. लोहरदगा रोड में संचालित वाहनों से शुल्क वसूली मिशन चौक के पास की जाएगी।
6. वसूली कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को ठेकेदार द्वारा पहचान पत्र एवं वर्दी उपलब्ध कराई जाएगी।
7. वसूली के प्रत्येक निर्धारित स्थल पर स्पष्ट रूप से शुल्क दर का चार्ट प्रदर्शित किया जाएगा।
संबंधित ठेकेदारों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन आदेशों का पालन पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित करें एवं अनुपालन की सूचना नगर परिषद्, गुमला को प्रदान करें। आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित ठेकेदार का एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा तथा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
