बाल विवाह, बाल श्रम, शिक्षा का अधिकार पर जागरूकता कार्यक्रम

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संजय साह जागता झारखंड संवाददाता। पाकुड़। झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के निर्देश पर सचिव अजय कुमार गुड़िया के मार्गदर्शन में नब्बे दिवसीय आउटरीच सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज शनिवार को पाकुड़ के शहरकोल पंचायत के प्राथमिक विद्यालय शहरकोल में पीएलवी अमूल्य रत्न रविदास ने बाल विवाह पर विस्तृत जानकारी दी। शादी करने का सही उम्र समेत बाल विवाह के नुकसान के बारे में बताया गया बाल विवाह स्वास्थ्य,शिक्षा, रोजगार को प्रभावित करता है साथ ही ये एक कानूनी दंडनीय अपराध है। वहीं एजारुल शेख ने बाल श्रम के नुकसान एवं इससे जुड़े कानूनी अपराध के बारे में जानकारी दी। विजय कुमार राजवंशी ने दहेज प्रथा और शिक्षा का अधिकार पर छात्र छात्राओं को समझाया गया। इस बीच कानून के बारे में भी जानकारी दी गई।

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Author: Jagta Jharkhand

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