जागता झारखंड ब्यूरो चीफ गुमला : मजदूर दिवस के अवसर पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला श्री ध्रुव चंद्र मिश्र की आदेश तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री राम कुमार लाल गुप्ता के मार्गदर्शन पर जिले के विभिन्न पंचायत एवं ग्रामों में डीएलएसए के पीएलवीयों के द्वारा मजदूर दिवस मनाया गया । जिसमें लोगों को जागरुक करते हुए उनको कहा गया कि जो भी मजदूर बाहर काम करने के लिए जाते हैं वह अपना रजिस्ट्रेशन जिला में कराकर जाएं ताकि वे सुरक्षित रहेंगे तथा किसी भी तरह की दुर्घटना पर उन्हें सरकार के द्वारा उचित मुआवजा राशि भी दिया जाता है । तथा वह किसी भी स्थान पर सुरक्षित रह सकेंगे आज ऐसा देखा जाता है कि लोग विना रजिस्ट्रेशन के बाहर काम करने जाते हैं और उनके साथ अनेक प्रकार का शोषण होता है। इस अवसर पर श्रम विभाग एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के संयुक्त तत्वाधान में श्रम विभाग के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्याएं मजदूर उपस्थित थे जिसमें एलएडीसी के प्रमुख श्री डीएन ओहदार, जितेंद्रसिंह, प्रकाश कुमार एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे उन्होंने भी लोगों को संबोधित करते हुए बताया की आप जहां भी जाएं जिला से रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही बाहर जाएं जिसमें आपको दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले मजदूरों को जिस दिन वह काम पर निकलते हैं उसी दिन से मजदूरी शुरू हो जाती है प्रवासी मजदूर को आधा महीना के मजदूरी के बराबर राशि संबंधित संवेदक के द्वारा भुगतान किया जाता है , आने जाने का किराया आदि अन्य सुविधाएं भी दी जाती है । यदि प्राकृतिक आपदा दुर्घटना में प्रवासी मजदूर की मृत्यु होने या स्थाई या पूर्ण आसक्त होने पर ₹200000,तथा दुर्घटना में दो अंग या दोनों आंख की हानि पर ₹200000, दुर्घटना में एक अंग या एक आंख की हानि पर ₹100000 सामान्य मृत्यु होने पर ₹50000 की क्षतिपूर्ति राशि मिलती है इसलिए आप जब भी जाएं तो इसकी सूचना श्रम विभाग को होनी चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सके ।


