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वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के खिलाफ डोरंडा में विरोध सभा का आयोजन तानाशाही सोच के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी:- पूर्व मंत्री बंधु तिर्की

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मुजफ्फर हुसैन, जागता झारखण्ड, ब्यूरो राँची : झारखंड मुस्लिम युवा मंच एवं विभिन्न मुस्लिम सामाजिक संगठनों द्वारा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध में डोरंडा स्थित रिसालदार शाह बाबा उर्स मैदान में एक विशाल विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता झारखंड मुस्लिम युवा मंच के अध्यक्ष शाहिद अय्यूबी ने की। सभा को संबोधित करते हुए आमया संगठन के अध्यक्ष एस. अली ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत सभी धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक संस्थानों का संचालन एवं संपत्तियों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। किंतु केन्द्र सरकार द्वारा पारित वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इस मौलिक अधिकार का हनन करता है। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में वक्फ बाय यूजर और धारा 40 को समाप्त कर दिया गया है, जिससे उन संपत्तियों पर संकट उत्पन्न हो गया है, जो मौखिक या सादे कागजों के आधार पर वक्फ घोषित की गई थीं। उन्होंने आगे कहा कि लिमिटेशन एक्ट को वक्फ संपत्तियों पर लागू करने से अवैध कब्जाधारियों को मालिकाना हक का दावा करने का अवसर मिलेगा। साथ ही राज्य वक्फ बोर्ड और केन्द्रीय वक्फ परिषद में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, क्योंकि अन्य धार्मिक न्यासों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा, हम हर उस आवाज के साथ हैं, जिसे सत्ता द्वारा दबाने की कोशिश की जा रही है। तानाशाही सोच के खिलाफ और संविधान को बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम मिलकर हर उस साजिश को बेनकाब करेंगे, जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे बहुमत के बल पर थोपे गए काले कानून बतलाया। आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति सिंह माथरू ने कहा, वक्फ की जमीनें अल्लाह की अमानत हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर छीनने नहीं दिया जाएगा। इदारा-ए-शरिया के नाजिम-ए-आला ने कहा कि बिना मुस्लिम समुदाय की सहमति के वक्फ अधिनियम में किया गया कोई भी संशोधन संविधान के मूल मूल्यों के विरुद्ध है। सभा की अध्यक्षता कर रहे शाहिद अय्यूबी ने कहा कि यह संशोधन समानता के अधिकार का खुला उल्लंघन है। सभा को संबोधित करने वाले अन्य प्रमुख वक्ताओं में राजद नेता कैलाश यादव, अधिवक्ता ए. आलम, ए.के. राशीदी, भुवनेश्वर केवट, प्रवीर पीटर, कांग्रेस नेता मंज़ूर अंसारी, खालिद खलील, दरगाह कमिटी अध्यक्ष अयूब गद्दी, मौलाना तल्हा, अकीलुर रहमान, जेएमएम नेता फरीद खान, कांग्रेस नेता हुसैन खान, मौलाना आबिद, अधिवक्ता अजहर खान, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहम्मद रिज़वान, पप्पू गद्दी, नदीम मुन्ना, इम्तियाज सोनू, सद्दाम खान, सैफ़ गद्दी, अनीस गद्दी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभा के अंत में केंद्र सरकार से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अविलंब रद्द करने की मांग की गई।

Jagta Jharkhand
Author: Jagta Jharkhand

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