अवैध कार्यों मे संलिप्त वैक्तियों पर विधि समत आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया गया




जागता झारखंड ब्युरो पाकुड़।


पाकुड़। पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ की अध्यक्षता में आज दिनांक-11.09.2024 को मासिक अपराध गोष्ठी  समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे अगस्त माह में किये गए कार्यो की समीक्षा के उपरांत सभी थाना/ओपी प्रभारी/संबंधित शाखा प्रभारी को निम्नांकित आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया 1. दिनांक 10.09.2024 को आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान प्राप्त सभी 86 आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर जांचोपरांत एक सप्ताह के अन्दर उचित कारवाई करने का आदेश संबंधित थाना/ओपी प्रभारी को दिया गया।
2. आमजनो से वॉट्सएप/ईमेल एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायत के त्वरित निराकरण करने हेतू पुलिस अधीक्षक, पाकुड़ कार्यालय में पुलिस उपाधीक्षक (मु.) के नेतृत्व में जन शिकायत कोषांग का गठन किया गया है।
3. थाना में आने वाले शिकायतकर्ता को बिना परेशान किए उनकी समस्या को प्रथमिकता के आधार पर सुनने एवं जांचोपरांत त्वरित निराकरण करने का आदेश दिया गया।
4. माह अगस्त 2024 में प्रतिवेदित सभी कांडो का विस्तृत समीक्षोप्रांत लंबित कांडो का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।
5. सभी पुलिस उपाधीक्षक/ पुलिस निरीक्षक प्रभाग को लंबित सभी पर्वेक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
6. अवैध कोयला/ बालु/पत्थर के उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर  पूर्णतः रोक लगाने हेतु जिला खनन पदाधिकारी/अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर नियमित रूप से छापामारी अभियान चलाने एवं उक्त अवैध कार्यों मे संलिप्त वैक्तियों पर विधि समत आवश्यक कारवाई करने का निर्देश दिया गया।
7. अतिरिक्त पटरा/एंगल लगाकर एवं बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के संचालित खनिज मालवाहक वाहनो को जप्त कर mv act के तहत कारवाई करने तथा एंगल/पटरा को कटवाने का निर्देश दिया गया।
8. थाना क्षेत्र के उपद्रवियों/आदतन शरारती तत्वों/सक्रिय अपराधियों के विरूद्ध निरोधात्मक कारवाई करने का निर्देश दिया गया।
9. लूट/डकैती/चोरी/छिनतई जैसे घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु नियमित रूप से anti crime checking करने एवं बैंक/एटीएम/ज्वैलरी शॉप जैसे स्थानों के आस पास पेट्रोलिंग पार्टी को मुस्तैदी के साथ भ्रमणशील रहने हेतु निर्देशित किया गया।
10. सभी थाना प्रभारी को अपने स्तर से विशेष अभियान चलाकर लंबित वारंट/कुर्की का निष्पादन करने का आदेश दिया गया।
11. आगामी विधान सभा आम चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों/बलों के आवासन हेतु चिन्हित स्थानों पर पानी/शौचालय/बिजली इत्यादि की व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
12. अंतरराज्य/अंतरजिला चेकपोस्ट पर सघन वाहन जांच चलाने का निर्देश दिया गया।

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