2010 में हुई थी मारपीट, नगर थाना में आरोपी के खिलाफ केस है दर्ज, न्यायालय में चल रहा है मुकदमा
जागता झारखंड ब्यूरो।
पाकुड़। कैलाश कुमार पांडे ( उसके अनुसार )को जान से मारने की धमकी मिली तो प्रशासन का दरवाजा खटखटाया उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने हेतु एसपी को आवेदन दिया है कि मैं कैलाश कुमार पाण्डेय, उम्र लगभग- 60 वर्ष, पिता- रामबहादुर पाण्डेय, निवासी मोहल्ला- कृष्णापुरी कॅलोनी, पाकुड़, पो0- पाकुड़, थाना- पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ का स्थायी निवासी हूॅ।निवेदन पूर्वक कहना है कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरे पुत्र कौशल किशोर पाण्डेय, पिता- कैलाश कुमार पाण्डेय को जयन्त तिवारी, पिता- स्व0 जमुना तिवारी, निवासी मोहल्ला- कृष्णापुरी कॅलोनी, पाकुड़, पो0- पाकुड़, थाना- पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ ने जान से मारने की नियत से क्रिकेट के बल्ले से सर पर मारा था, जिसके बाद मेरे पुत्र कौशल किशोर पाण्डेय को गंभीर चोट आई थी और कई महिनों तक कौशल पाण्डेय का ईलाज रॉची स्थित रिम्स में चला था। यह काण्ड नगर थाना काण्ड संख्या 462/2013 के एकमात्र अभियुक्त जयंत तिवारी के नाम में दर्ज है।
यह कि वर्तमान में उपरोक्त वर्णित मुकदमा माननीय न्यायालय में ैम्ैैप्व्छ ज्त्प्।स् दृ 125ध्2022 चल रहा है। जिसमें मुख्य परीक्षण (गवाह) चल रह है। इस मुकदमा में लगभग 06 व्यक्तियों का मुख्य परीक्षण हो गया है, और 03 व्यक्ति शेष बचे हुए है, जो हमारे परिवार के ही सदस्य है। विदित हो कि दिनांक- 09/07/2023 को सुबह करीब 07ः30 बजे मेरे छोटे पुत्र कमल किशोर पाण्डेय, पिता- कैलाश कुमार पाण्डेय, उम्र लगभग- 21 वर्ष, निवासी मोहल्ला- कृष्णापुरी कॅलोनी, पाकुड़, पो0- पाकुड़, थाना- पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ मैदान से टहल कर घर लौटने के दौरान राकेश तिवारी उर्फ निक्की, पिता- जयन्त तिवारी, निवासी मोहल्ला- कृष्णापुरी कॅलोनी, पाकुड़, पो0- पाकुड़, थाना- पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ ने अपने हाथ में जानलेवा हथियार कुल्हाड़ी लेकर एवं अन्य 03 साथियों के सहयोग से सोची-समझी साजिश के तहत षंडयंत्र करके (राकेश तिवारी उर्फ निक्की के ससुराल वालों का घर मेरे घर से निकलने वाले एकमात्र रास्तों के किनारे स्थित है।) मेरे पुत्र कमल किशोर पाण्डेय को अपने ससुराल के दरवाजे पर रोका एवं राकेश तिवारी उर्फ निक्की ने मेरे पुत्र को कुल्हाड़ी दिखाते हुए कहने लगे कि अगर कोर्ट में गवाही देने जाओगे तो तुमको एवं तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य को इसी कुल्हाड़ी से गला काटकर जान से मार देंगें, एक भी सदस्य नहीं बचेगा मुकदमा लड़ने के लिए, अपना एवं अपने परिवार वालों का जान बचाना चाहते हो, तो न्यायालय से मुकदमा उठा लो अन्यथा जान से जाओगे, कोई कानुन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे पास पागल प्रमाण-पत्र है। तभी राकेश तिवारी मेरे पुत्र को गंदी-गंदी अभद्र गालियॉ देने लगे एवं कहने लगे कि मुकदमा नहीं उठाओगे तो तुम्हें बालात्कार का झुठा मुकदमा में फंसा के जेल भेजवायेंगे। एवं धमकी भरे शब्दों से कहने लगे कि मेरे परिवार के कई लोग दबंग (अपराधी) किस्म के लोग है, मुकदमा नहीं उठाओगे तो, उन्हीं लोगों को बुलाकर तुम्हें एवं तुम्हारे पुरे परिवार को जान से मरवा देंगें।यह कि राकेश तिवारी उर्फ निक्की द्वारा दिये गये खुलेआम धमकी से मैं और मेरा परिवार काफी भयभित है एवं असुरक्षित महसुस कर रहे है, तथा हमें आज की धमकी से ऐसा प्रतीत होता है, कि अगर हमने माननीय न्यायालय में लंबित मुकदमा सं0 ैम्ैैप्व्छ ज्त्प्।स् दृ 125ध्2022 को नहीं उठाया तो मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ उक्त राकेश तिवारी उर्फ निक्की, एवं उसके परिवारवालें कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते है।
विनम्र निवेदन करते हुए लिखा है कि उक्त राकेश तिवारी, पिता- जयन्त तिवारी, निवासी मोहल्ला- कृष्णापुरी कॅलोनी, पाकुड़, पो0- पाकुड़, थाना- पाकुड़ (नगर), जिला- पाकुड़ एवं अन्य 03 साथियों के उपर उचित कानुनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय।
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