एनजीटी का आदेश 24 घंटे के अंदर डीएम दाखिल करे हलफनामा
साहिबगंज।चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा टाटी नदी व सरकारी सड़क किनारे लगे पेड़ों को बिना किसी अनुमति के काटने को लेकर एनजीटी ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका याचिका संख्या-108/2023 की सुनवाई सोमवार को पीठ के जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ती डा.बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डा.अरुण कुमार वर्मा ने की.सुनवाई के दौरान डीएम के द्वारा दाखिल हलफनामा में त्रुटि को चौबीस घंटे के अंदर दुर करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है.सुनवाई में अरशद भी उपस्थित थे व इनकी ओर से विद्वान अधिवक्ता पौशाली बनर्जी ने पक्ष रखा.अब सभी की नजरें आज होने वाली सुनवाई पर टिक गईं है.
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