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किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान व होटल में बाल श्रमिक मिले तो मालिक पर लगेगा 20 हजार जुर्माना

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जागता झारखंड संवाददाता पाकुड़ : उपायुक्त मनीष कुमार के निर्देशानुसार शुक्रवार को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों होटल, गैरेज इत्यादि में बाल श्रम विमुक्ति अभियान चलाया।अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12 क के तहत सूचना प्रदर्शित कराई गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी गिरीश चंद्र प्रसाद ने बताया कि जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए निरन्तर कारवाई जारी रहेगी और बाल श्रमिक से कार्य करने वाले संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी उन्होंने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों तथा होटल संचालकों से आग्रह किया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम ना कराएं और श्रम अधिनियमों का पालन सुनिश्चित करें। इस अभियान में जन लोक कल्याण परिषद के प्रोजेक्ट इंचार्ज, चाइल्ड लाईन के सदस्य, एक्सेस टू जस्टिस के सदस्य एवं अन्य कर्मी शामिल थे।

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Author: Jagta Jharkhand

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