संवाददाता/उधवा:- उधवा प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी उधवा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र खाड़ी टोला मिर्जानगर केंद्र संख्या 203520 80111 के विरुद्ध लोकल समाजसेवी मोहम्मद इंतेसारुल हक ने आरटीआई दायर कराया है।
सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उक्त आंगनवाड़ी केंद्र के विरोध आरटीआई डालकर 1 जनवरी 2018 से विभाग द्वारा जवाब लिखे जाने तक कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई (खाद्य सामग्री का प्रकार, खाद्य सामग्री की मात्रा, खाद्य सामग्री का मूल्य, खाद्य सामग्री प्राप्त करने की तिथि) के साथ उपलब्ध कराने तथा 1 जनवरी 2018 से जवाब लिखे जाने तक टी एच आर रिपोर्ट (6 मार्च से 3 वर्ष के बच्चों का) की छाया प्रति, धत्री एवं गर्भवती महिलाएं को दी जाने वाली सामग्री (धात्री एवं गर्भवती महिला का नाम तथा पता, खाद्य सामग्री का नाम तथा मात्रा), खाद्य सामग्री के खरीद/ वितरण से संबंधित सूचना (विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार उपरोक्त खाद्य सामग्री कितने बच्चों को वितरित की जानी थी, खाद्य सामग्री राशन दुकानदार/ एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई, दुकानदार /एजेंसी का चुनाव किस प्रकार किया गया, इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों/आदेशों /दिशा निर्देशों की प्रमाणित प्रति), अप्रैल 2018 से जवाब लिखे जाने तक कितने बच्चे का पंजीकृत हुए हैं इसकी सूची (बच्चों के नाम व पता, बच्चे की उम्र व लिंग, बच्चों के पंजीकृत होने की तिथि) के साथ उपलब्ध कराने की मांग किया है।
यह आरटीआई 23 नवंबर 2022 को भारतीय डाक के रजिस्टर्ड माध्यम से आवेदन जन सूचना अधिकारी को भेजा था। वहीं प्रथम अपील 23 दिसंबर 2022 को किया गया जिसमें सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत सूचना प्रदान कराने तथा लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन पर कार्यवाही करने का आदेश जारी करने को कहा गया था। परंतु 72 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक पहला अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस कारण आवेदक के द्वारा दूसरा अपील करने की तैयारी की जा रही है।